देहरादून, हरिद्वार सहित कई शहरों में रहेगा दशहरे मेले पर प्रतिबंध
रिपोर्ट- वंदना गुप्ता
हरिद्वार। त्यौहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना के मध्यनजर इस बार हरिद्वार जिले में दशहरा पर्व पर लगने वाले मेलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार की तमाम समितियों को निर्देशित किया गया है कि, अगर वह चाहे तो लोकल चैनल फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव आदि सोशल मीडिया के माध्यम से मेले का प्रसारण कर सकते हैं।
जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि, भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए उनके द्वारा दशहरे पर लगने वाले मेले पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है। दशहरा से लोगो की धार्मिक आस्था जुड़ी है। इसलिए लोग घर बैठे दशहरा देख सकते है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन समितियों को निर्देशित किया गया है कि, अगर वो चाहे तो लोकल चैनल, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव आदि सोशल मिडिया के माध्यम से मेले का प्रसारण कर सकते है। वही इस दौरान जिलाधिकारी ने त्यौहारी सीजन में भीड़-भाड़ वाले इलाको में पुलिस बल की तैनाती और नियमो के उलंघन पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।
वहीं देहरादून में भी जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपदवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए जनमानस से दशहरे के त्यौहार को शालीनता से मनाने तथा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक स्थलों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित न करने की अपेक्षा की। तथा त्यौहार को अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाने की अपील भी की है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि, वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश अन्तर्गत क्रमवार तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति आदेश (अनलाॅक-1,2,3,4,5) कर नवीन मानक प्रचालन विधि (एसओपी) जारी की गई है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में वर्णित प्राविधानों के अुनसार कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु इस वर्ष विजयदशमी (दशहरा) के मुख्य पर्व पर किसी भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को एकत्रित होने में अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्ध रहेगा।
आदशों का उल्लंघन करने में महामारी अधिनियम के अन्तर्गत होगी कार्यवाही
दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले मेलों को प्रतिबन्धित किया गया है। आदशों के उल्लंघन की दशा में महामारी अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर मजिस्ट्रेट सहित सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि, कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत पर्यटन स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, माल्स आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क का उपयोग करवाने, थर्मल स्क्रीनिग करवाने के निर्देश सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जिला प्रशासन की टीम के साथ पुलिस का सहयोग लेते हुए बाजारों, मण्डियों आदि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न करने वाले एवं सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।