बिग ब्रेकिंग: HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, UGC से जवाब तलब

HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, UGC से जवाब तलब

रिपोर्ट- अमित भट्ट
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की है।

सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सहित अन्य संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रो. श्री प्रकाश सिंह की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुलपति की नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और यूजीसी विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई है।

पात्रता मानकों के उल्लंघन का आरोप

याचिका में कहा गया है कि यूजीसी विनियम, 2018 की विनियम 7.3 के अनुसार किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रो. श्री प्रकाश सिंह इस अनिवार्य पात्रता को पूरा नहीं करते।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) में चेयर प्रोफेसर के रूप में किया गया कार्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के अनुभव के समकक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि IIPA न तो विश्वविद्यालय है और न ही वह यूजीसी के मानकों के अधीन संचालित होता है।

विज्ञापन की शर्तों में ढील का सवाल

याचिकाकर्ता ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि उसमें पात्रता को स्पष्ट रूप से “विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में 10 वर्षों के अनुभव” तक सीमित रखा गया था। ऐसे में किसी प्रकार की समकक्षता या शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं बनती।

साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया है कि चयन समिति को चयन प्रक्रिया के दौरान पात्रता शर्तों में बदलाव या ढील देने का अधिकार नहीं है।

संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप

याचिका के अनुसार इस तरह की नियुक्ति मनमानी और अवैध है, जो न केवल मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करती है।

इस मामले में याचिकाकर्ता डॉ. नवीन प्रकाश नौटियाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनुराग तिवारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में पक्ष रखा।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूजीसी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बल्कि देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाली शीर्ष पदों की नियुक्तियों पर भी पड़ सकता है।