बिग ब्रेकिंग: हाईवे-सड़कों से आवारा पशु हटाने का सुप्रीम आदेश। राज्यों को हाईवे पेट्रोल दल बनाने के निर्देश

हाईवे-सड़कों से आवारा पशु हटाने का सुप्रीम आदेश। राज्यों को हाईवे पेट्रोल दल बनाने के निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर निकायों को आदेश दिया है कि, वे आवारा मवेशियों और कुत्तों को पकड़कर आश्रय गृहों (शेल्टर होम्स) में स्थानांतरित करें, जहां उनकी उचित देख-रेख की जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2025 को दिए फैसले में कहा कि सड़क सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए इन जानवरों को सार्वजनिक सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोल यूनिट) बनाने का निर्देश दिया है, जो सड़कों से आवारा मवेशियों को सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में पहुंचाए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए पशुओं को दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाए, जहां से उन्हें उठाया गया था। साथ ही निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से हटाकर सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जाए।

यह फैसला एक लंबे समय से चल रही सुनवाई का हिस्सा है। इससे पहले अगस्त 2025 के आदेश में भी अदालत ने पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम, टीकाकरण तथा उनके लिए विशेष भोजन स्थलों की व्यवस्था पर जोर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जनता की सुरक्षा के साथ-साथ पशुओं के मानवीय संरक्षण को ध्यान में रखकर लागू की जानी चाहिए।