बिग ब्रेकिंग: गौकशी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक, याचिका निस्तारित

गौकशी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक, याचिका निस्तारित

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कालाढूंगी थाना क्षेत्र में दर्ज गौकशी से जुड़े कथित हमले व तोड़फोड़ प्रकरण में आरोपी नाबालिग की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने आज सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया।

मामले के अनुसार, बैलपड़ाव निवासी पियूष वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 23 अक्टूबर को कालाढूंगी थाने में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने वाहन में गौ-मांस होने की आशंका जताकर शिकायतकर्ता की गाड़ी पर पत्थरों, रॉड और पाटल से हमला किया। इस दौरान तोड़फोड़ की गई तथा वाहन चालक की पिटाई कर जान से मारने का प्रयास किया गया।

शिकायतकर्ता ने एफआईआर में कहा था कि घटना में शामिल लोगों की पहचान वीडियो व फोटोग्राफ के आधार पर की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह उक्त घटना में शामिल नहीं था, बल्कि इस प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, घटना के समय वह ट्यूशन से घर लौट रहा था और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष है।

याचिका में नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित करते हुए याचिका निस्तारित कर दी।