बिग ब्रेकिंग: पटाखों पर बैन पैन इंडिया स्तर पर हो! सुप्रीम कोर्ट ने किया CAQM को नोटिस जारी, मांगी रिपोर्ट

पटाखों पर बैन पैन इंडिया स्तर पर हो! सुप्रीम कोर्ट ने किया CAQM को नोटिस जारी, मांगी रिपोर्ट

  • सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश को मिले साफ हवा का हक”: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि अगर NCR के लोगों को स्वच्छ हवा का हक है, तो देश के अन्य शहरों के लोग इससे वंचित क्यों रहें? नीति सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो यह पूरे भारत में लागू होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली–एनसीआर में पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने दलील दी कि दिल्ली का कुलीन वर्ग प्रदूषण के समय बाहर चला जाता है, जबकि बाकी लोग मजबूर रहते हैं। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना इसका अभिन्न अंग है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक हरित पटाखों से प्रदूषण न्यूनतम साबित नहीं हो जाता, तब तक पुराने आदेशों पर पुनर्विचार का कोई सवाल नहीं उठता।