बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका ने लगाई चुंगी, पर्यटकों से लिये 110 रुपये शुल्क

हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका ने लगाई चुंगी, पर्यटकों से लिये 110 रुपये शुल्क

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों के कुछ ही घंटे के भीतर नगर पालिका ने बारह पत्थर और फांसी गधेरे (रॉक हाउस)में, नगर प्रवेश चुंगी स्थापित कर दी है।

पालिका ने 11 वर्ष पहले न्यायालय के आदेश पर बन्द हुई चुंगी को नियमानुसार शुरू किया। पर्यटकों की गाड़ियों से ₹110/= का शुल्क लिया जा रहा है।

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नैनीताल के बारह पत्थर में बनाई गई चुंगी 11 वर्ष बाद दोबारा संचालित हो गई है। आज उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पालिका ने बन्द पड़ी चुंगी से टोल लेना शुरू कर दिया है। इससे पालिका की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

नैनीताल की ट्रैफिक समस्या को सुधारने संबंधी एक जनहित याचिका में नैनीताल नगर पालिका ने न्यायालय से रॉक हाउस(फांसी गधेरा)और बारह पत्थर की चुंगीयों को दोबारा अस्तित्व में लाने की प्रार्थना की थी। ये चुंगीयां इसी न्यायालय के आदेश से वर्ष 2014 में हटाई गई थी।

आज हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 वर्ष बाद बारह पत्थर और तल्लीताल के फांसी गधेरे में बनाई गई प्रवेश चुंगी को दोबारा स्थापित करने की अनुमाती दे दी।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर पालिका ने तत्काल अपने कर्मचारी लगाकर टोल लेना शुरू कर दिया। हालांकि अभी इस चुंगी से पुराने दर के हिसाब से ₹110/- का शुल्क वसूला जा रहा है।

न्यायालय के यातायात को लेकर दिए निर्देश के बाद पुलिस ने जनता से अपील की है। उन्होंने, अवगत कराया है कि सड़क किनारे लम्बे समय से खड़े वाहनों को उसके स्वामी तुरन्त हटा लें अन्यथा पुलिस क्रेन से हटाकर जब्त करेगी।

इसके अलावा कहा गया है कि सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क दोपहिया और चौपहिया वाहनों को भी क्रेन से हटाकर उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस ने सड़क किनारे बनी दुकानों की सड़क पर आई झांपों और सड़क पर सामान रखकर किए अतिक्रमण को 3 दिनों में हटा लें अन्यथा अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर लगे अवैध फड़, ठेलियों को नगर पालिका की सहायता से हटाया जाएगा।