धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलें। आप भी पढ़ें….
देहरादून। Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में Uttarakhand मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी साझा की। कैबिनेट ने परिवहन, वन, वित्त, शिक्षा, कार्मिक और अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई विभागों में अहम निर्णय लिए।
परिवहन विभाग को बड़ी सौगात
कैबिनेट ने परिवहन विभाग के लिए 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। जीएसटी दरों में कमी के कारण अब 100 के बजाय 109 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही विभाग में परिवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों की नई वर्दी निर्धारण को भी स्वीकृति दी गई।
कुंभ मेला कार्यों के लिए नई व्यवस्था
सरकार ने कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
- 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे
- 5 करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्तर से मंजूर होंगे
- इससे अधिक राशि के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत किए जाएंगे
वन विभाग में बड़े बदलाव
वन विभाग में भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है।
- वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष
- वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय
इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ने और मानव-हाथी संघर्ष कम होने की उम्मीद है।
मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव
Uttarakhand अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के तहत मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।
- कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता
- कक्षा 9 से 12 तक के 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी
ठेकेदारों और कर्मचारियों को राहत
डी श्रेणी के सूचीबद्ध ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) को लेकर भी निर्णय लिया गया है कि एक वर्ष के भीतर उपयोग होने पर ही इसे वैध माना जाएगा।
शिक्षा विभाग में अहम फैसले
- कैबिनेट ने विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी दी।
- सहायक अध्यापकों के 62 पदों के लिए सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- उद्योग विभाग में शुल्क 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल किया गया
- आबकारी नीति से जुड़े 6% प्रावधान को राज्यकर विभाग ने अपनाया
- लोक निर्माण विभाग में दिव्यांग वर्ग के लिए 6 नए पद सृजन को मंजूरी
- वर्कचार्ज कर्मचारियों से जुड़े हाईकोर्ट के स्टे आदेश को कैबिनेट के संज्ञान में लिया गया
सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, रोजगार सृजन और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

