बिग ब्रेकिंग: अवैध खनन मामले में हरिद्वार पुलिस पर बड़ी कार्रवाई, इकबालपुर चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

अवैध खनन मामले में हरिद्वार पुलिस पर बड़ी कार्रवाई, इकबालपुर चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

हरिद्वार: हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ा एक्शन हुआ है।

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र की इकबालपुर पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर अवैध खनन से जुड़े लेनदेन और पुलिस कर्मियों से संपर्क की बात सामने आई थी।

ऑडियो में एक सिपाही बातचीत के दौरान खनन से संबंधित लेनदेन की चर्चा करता सुनाई दे रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्राथमिक जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए इकबालपुर चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया।

साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रकरण की गहराई से जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

एसएसपी के अनुसार, झबरेड़ा थाना क्षेत्र में तैनात एक पुलिसकर्मी को किसी व्यक्ति ने फोन पर अवैध खनन की शिकायत दी थी। आरोप है,

कि संबंधित पुलिसकर्मी ने शिकायत मिलने के बाद खनन करने वाले व्यक्ति को ही सूचना दे दी और खनन बंद करने को कहा। इसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि क्षेत्र में कोई खनन नहीं हो रहा है।

एसएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की आशंका सामने आई है, इसलिए सभी को निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निलंबित किए गए पुलिसकर्मी,

  • नवीन सिंह चौहान – चौकी प्रभारी, इकबालपुर
  • हेड कॉन्स्टेबल विरेन्द्र शर्मा
  • हेड कॉन्स्टेबल हरेन्द्र
  • कॉन्स्टेबल विपिन कुमार
  • कॉन्स्टेबल देवेश सिंह
  • कॉन्स्टेबल प्रदीप

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।