सेरेन ग्रींस परियोजना में बिल्डर की मनमानी पर रेरा की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख जुर्माना
देहरादून। लंबे समय से विवादों में घिरी सेरेन ग्रींस आवासीय परियोजना पर उत्तराखंड रेरा ने कड़ा रुख अपनाया है। परियोजना की बिल्डर कंपनी जैमिनी पैकटेक प्रा. लि. पर विला खरीदारों को गुमराह करने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप साबित होने के बाद 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
निवासियों की शिकायत में आरोप था कि बिल्डर ने संकीर्ण मार्ग को नक्शे में चौड़ा दिखाया, ग्रीन एरिया पर अतिक्रमण किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया और खरीदारों की सहमति के बिना लेआउट में बदलाव किए।
सुनवाई के दौरान रेरा सदस्य नरेश सी. मठपाल ने पाया कि बिल्डर ने ब्रोशर में किए गए वादों को केवल “ग्राफिक्स” बताकर पल्ला झाड़ा और ओकवुड अपार्टमेंट्स को पुराने प्रोजेक्ट का हिस्सा बताकर अवैध निर्माण कराया।
रेरा ने कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए), सीडा और अन्य विकास प्राधिकरणों को भेजी गई है ताकि आगे ऐसी मनमानी पर रोक लग सके।
यह फैसला रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।