गुड न्यूज: प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों को उजड़ने का खतरा टला। अध्यादेश को मंजूरी

प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों को उजड़ने का खतरा टला। अध्यादेश को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों के निवासियों को फिर से राहत मिली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी, जिससे इन बस्तियों को अगले तीन साल तक उजड़ने का खतरा टल गया है।

यह अध्यादेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसे मलिन बस्तियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाने की कार्रवाई से बचाने के लिए लाया गया है।

राज्य सरकार ने 2018 में पहला अध्यादेश जारी किया था, जिससे बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिली थी। फिर 2021 में दूसरा अध्यादेश आया, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में समाप्त हो गई थी। अब तीसरी बार यह अध्यादेश लाया गया है, जो 2027 तक प्रभावी रहेगा।

इस अध्यादेश के तहत 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार इन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी कार्य कर रही है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस अध्यादेश पर अपनी मुहर भी लगाई थी।