अब अस्पतालों के बाहर नहीं खुल सकेंगे ब्लड बैंक। सर्कुलर जारी
देहरादून। प्राइवेट ब्लड बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें केंद्र ने सर्कुलर जारी करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं कि, प्राइवेट ब्लड बैंक अब अस्पतालों के बाहर नहीं खुल सकेंगे।
DGCI के द्वारा एक निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल परिसर के बाहर स्थित ब्लड बैंक को अब से कोई भी अनुदान या नवीनीकरण ना करने की सिफारिश जारी की गई है।
1945 के नियम 122 जी के तहत इस नीति को लागू किया गया है इस नियम के अनुसार ब्लड बैंक के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन सिर्फ अस्पताल के द्वारा तमाम मापदंडों को पूरा करने के साथ ही किया जा सकेगा।
केंद्र के इस निर्देश के बाद राज्य के कई ऐसे ब्लड बैंक है जो निजी तौर पर चल रहे हैं उन्हें नवीनीकरण का लाभ नहीं मिल सकेगा।
अपर आयुक्त FDA ताजबर सिंह ने बताया कि, DGCI के निर्देश के बाद सर्कुलर जारी किया गया है, जिससे ब्लड बैंक संचालकों और लोगों को भी इस जानकारी से रूबरू कराया जा सके।