देहरादून। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून द्वारा दिनांक 21.01.2018 को आयोजित सहायक अध्यापक (एल०टी० ) भर्ती परीक्षा-2018 की जांच के क्रम में दर्ज अभियोग मु0अ0स0-438 / 2019 में निम्न अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को धोखा देने की नियत से सहायक अध्यापक (एल०टी० ) भर्ती परीक्षा-2018 में छद्म अभ्यर्थियों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर सुनियोजित षडयंत्र के तहत अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना प्रकाश में आया है।
उक्त कृत्य हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों / छद्म व्यक्तियों को आयोग द्वारा विधिवत सूचना / नोटिस जारी किये
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून द्वारा दिनांक 21.01.2018 को आयोजित सहायक अध्यापक(एल०टी०) भर्ती परीक्षा की जांच के क्रम में दर्ज अभियोग मु0अ0स0-438 / 2019 में आपके द्वारा आयोग को धोखा देने की नियत से छदम अभ्यर्थियों की सहायता द्वारा कूटरचित दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर सुनियोजित षडयंत्र के तहत अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने संबंधी अनुचित कृत्य किया जाना प्रकाश में आया है।
आपके द्वारा परीक्षा में अपने चयन के संबंध में किये गये उपरोक्त कृत्य के संबंध में आपकों अवगत कराया जाना है कि, क्योंन आपकों राज्य सेवा के लिए अयोग्य व अपराधी प्रवृत्ति का मानते हुये आपके अभ्यर्थन को आयोग की वर्तमान परीक्षाओं सहित भविष्य की परीक्षाओं / आवेदन के लिए प्रतिवारित (Debar) कर दिया जाय ?
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस का लिखित उत्तर आयोग को दिनांक 17.05.2023 सांय 05:00 बजे तक पुष्ट साक्ष्यों सहित पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा सकते हैं।
निर्धारित तिथि तक आपसे इस संबंध में कोई लिखित उत्तर प्राप्त न होने पर यह मान लिया जायेगा कि, आपकों इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, और तत्पश्चात आयोग द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले उत्तर पर कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी ।