ब्रेकिंग: शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को दिए नए निर्देश। देखें आदेश

शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को दिए नए निर्देश। देखें आदेश

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने मई में प्रतिभा दिवस का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि, मई जून में ग्रीष्मावकाश हेतु बच्चों को इस दौरान घर में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों तथा मिशन कोशिश के अंतर्गत दिए जाने वाले ग्रह कार्य से अवगत कराया जाए।

ताकि बच्चे इन क्रियाकलापों को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कर सके। साथ ही छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को भी जागृत किया जाए।

उपर्युक्त आदेश में इस वर्ष 28 मई 2022 को अन्तिम तक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित हो जायेगा। इसलिए प्रतिभा दिवस से सम्बंधित कार्यक्रम दिनांक 21 मई शनिवार को आयोजित किये जाने हैं। इस दिन प्रत्येक विद्यालय में निम्नवत् कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

1. विद्यालय में मातृदिवस का आयोजन किया जायेगा जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत छात्र – छात्राओं की माताओं को आमंत्रित कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते है। यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मातृ-बाल्य सह क्रियाकलाप माताओं के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताएँ, छात्रों की शैक्षिक प्रगति से माताओं को अवगत कराना आदि।

2. छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतिभादिवसों के अवसर पर तैयार की गयी शैक्षिक सामग्री की प्रदर्शनी।

3. छात्र-छात्राओं के मध्य निबन्ध, वाक, अंताक्षरी, कविता, खेल-कूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन।

4. ग्रीष्मावकाश हेतु दिये जाने वाले कार्यों के बारे में छात्र-छात्राओं एवं माताओं को जानकारी देना।

5. ग्रीष्मावकाश में आयोजित होने वाले समरकैम्प, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं आदि में छात्र-छात्राओं की प्रतिभागिता हेतु जानकारी देना।

6. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ जो विद्यालय सार से दी जानी हो।

7. इस दिवस के आयोजन में विद्यालय प्रबन्धन समिति तथा ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।

इस कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी किसी विद्यालय में अनिवार्यतः प्रतिभाग करेंगे। डायट मैन्टर्स द्वारा अपने विकासखण्ड में प्रतिभाग कर आख्या प्राचार्य को उपलब्ध करायी जायेगी। प्राचार्य, डायट एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जनपद की संकलित आख्या संयुक्त हस्ताक्षर कर सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक एवं निदेशालय, अकादमिक शोध व प्रशिक्षण को भेजी जायेगी। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं समीक्षा मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी।

देखें आदेश:-