कोरोना की रोकथाम के लिए नए आदेश जारी। हुए यह बदलाव
कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के नियत्रंण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-6/2020-DM-I(A) दिनांक 25 फरवरी, 2022 ( संलग्नक- 1) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या- 226015/1/2022-DMCell दिनांक 18 फरवरी, 2022 (संलग्नक-2) का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 994/ USDMA/792 (2020) TC-2, दिनांक 16 फरवरी, 2022 में वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त बिन्दु संख्या-3, 6 एवं 12 में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है।
- राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 10 मार्च, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित की जायेगी।
यह आदेश दिनांक 01 मार्च, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे एवं आदेश संख्या: 994/USDMA/792 (2020) TC-2, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।