दीपावली पर चंद दुकानों पर बिकेंगे पटाखे। अगर किया ऐसा तो होगा मुकदमा दर्ज
दीपावली के दौरान यदि किसी कारोबारी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों के विपरीत भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली-कूचों में दुकानें खोली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
साथ ही दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
यहां नहीं होगी पटाखों की बिक्री
जिलाधिकारी ने कहा कि, हर साल की तरह इस साल भी पलटन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढ़तबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पलटन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी तक, हनुमान चौक -झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घणंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क, करनपुर मुख्य बाजार के अलावा ऐसे स्थान जहां जगह बहुत कम हैं वहां पटाखे की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी।
धनतेरस को रात 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें
धनतेरस को रात 12 बजे तक सर्राफा व अन्य मेटल फर्नीचर की दुकानें खुली रहेंगी। सराफा व्यापारियों की मांग पर उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
देहरादून में दिवाली पर आतिशबाजी के लिए पटाखों की दुकानें एक से पांच नवंबर तक ही खुलेंगी। इन दुकानों के लिए 30 अक्तूबर तक लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
कारोबारियों की सहूलियत के लिए प्रशासन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लाइसेंस जारी करेगा। यह बात जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारियों के साथ बैठक में कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही दुकानों का लाइसेंस जारी किए जाएं। ऐसे स्थानों पर दुकान आवंटन का लाइसेंस जारी किया जाए जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके।
साथ ही दुकान के आसपास ज्वलनशील पदार्थ की मौजूदगी का न होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि, यह सुनिश्चित कराया जाए कि पटाखों की दुकानें तंग स्थानों पर न हों। विद्युत तारों के पास न हो और वहां किसी अन्य सामान का कारोबार न किया जाए।