हाईकोर्ट: हल्द्वानी जेल प्रकरण में अब सीबीआई करेगी जांच। एसएसपी को हटाने के आदेश

हल्द्वानी जेल प्रकरण में अब सीबीआई करेगी जांच। एसएसपी को हटाने के आदेश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी जेल में मौत होने के मामले में सुनवाई करते हुए मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंप दी है। न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि, नैनीताल के एस.एस.पी को तत्काल ही जिले से हटाया जाए, साथ ही क्षेत्राधिकारी को भी जिले से कहीं दूसरी जगह तबादला करने को कहा है। न्यायालय ने जेल के चार सुरक्षा गार्डों को भी जिले से बाहर स्थानांतरित करने को कहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाणी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार 6 मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में बंदी रक्षकों पर प्रवेश की पिटाई का आरोप था। मामला तूल पकड़ने पर इसके मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश हुआ था।

मृतक के परिजनों की तहरीर पर भी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया था। बाद में अदालत के आदेश पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक की पत्नी ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाणी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए पाया कि, पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर जांच को भटकाने के लिए चश्मदीद गवाह के बयान न लेकर अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। न्यायालय ने पाया कि यह बेहद गंभीर किस्म का मामला है।

आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि, इस मामले की जांच सी.बी.आई.से कराई जाए। पुलिस एफ.आई.आर समेत अन्य कागजात सी.बी.आई के हवाले करे। एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि, नैनीताल के एस.एस.पी और क्षेत्राधिकारी को तत्काल इस जिले से हटाया जाए। साथ ही नामजद बंदीरक्षकों को भी किसी अन्य जिले में स्थानांतरित किया जाए।