अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों दोषियों को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिकाएं खारिज
नैनीताल। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। खंडपीठ ने अभियुक्त पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर दो दिनों तक पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
बता दें कि कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों अभियुक्तों को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तीनों की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है।
मामले में पुलकित आर्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(ए) के तहत दोषी ठहराया गया था। वहीं, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया गया था। तीनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली।
फिलहाल हाईकोर्ट में तीनों की अपील विचाराधीन है। इसी दौरान उनकी ओर से जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिन्हें अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
2022 में सामने आया था मामला
अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनके लापता होने के बाद यह मामला सामने आया था। जांच के दौरान उनकी हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड में व्यापक जन आक्रोश देखने को मिला था।


