बिग ब्रेकिंग: हल्द्वानी तेजाब कांड मामले में दोषियों की उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हल्द्वानी तेजाब कांड मामले में दोषियों की उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा (इंदिरा नगर) क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुए चर्चित तेजाब कांड के दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

न्यायालय ने दोषियों की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस वारदात को जघन्य अपराध माना है।

मामला जून 2014 का है। बनभूलपुरा के इंदिरा नगर क्षेत्र में आपसी और पारिवारिक रंजिश के चलते तेजाब फेंकने की वारदात हुई थी। इस घटना में 11 बच्चों समेत कुल 19 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। अचानक हुए इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया था।

घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने अक्टूबर 2018 में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सजा को निरस्त करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत के फैसले को उचित माना। न्यायालय ने दोषियों की याचिका खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। करीब एक दशक पुराने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है।