बिग ब्रेकिंग: ध्रुव राठी के वीडियो पर विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 10 अगस्त को होगी सुनवाई

ध्रुव राठी के वीडियो पर विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 10 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। YouTuber ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं पर बनाए गए एक वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार की ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी (GAC) के उस आदेश को तत्काल लागू कराने की मांग की गई है, जिसमें संबंधित वीडियो को हटाने के निर्देश दिए गए थे।

मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन उनके अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी का 21 मार्च को प्रकाशित वीडियो “Can Hindus eat BEEF? Kerala Story 2 Exposed” हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक मान्यताओं के संबंध में आपत्तिजनक तथा मानहानिकारक सामग्री प्रस्तुत करता है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस संबंध में उन्होंने राठी के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

याचिका के अनुसार, 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने GAC को वीडियो हटाने की मांग वाली अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद 15 जुलाई को GAC ने YouTube को 24 घंटे के भीतर वीडियो हटाने का आदेश दिया।

हालांकि, याचिकाकर्ता का आरोप है कि आदेश के बावजूद वीडियो अब तक नहीं हटाया गया। नई याचिका में अदालत से मांग की गई है कि GAC के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए और संबंधित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाए।

साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि YouTube आदेश का पालन नहीं करता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाए।

फिलहाल मामले में अदालत ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई में इस याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।