एलटी संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण। आदेश जारी, देखें लिस्ट….
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के तहत एलटी संवर्ग के शिक्षकों के स्थानान्तरण के आदेश जारी किए हैं।
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) की धारा 18(3) के प्रावधानों के अंतर्गत यह स्थानान्तरण किए गए हैं।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायक अध्यापक (एलटी), स्नातक वेतनक्रम के अंतर्गत आने वाले संबंधित शिक्षकों को उनके स्वयं के अनुरोध पर, उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया गया है।
शासन ने सभी स्थानान्तरित शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण से संबंधित विस्तृत सूची आदेश के साथ संलग्न की गई है।
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