बिग ब्रेकिंग: रामनगर में बंद स्लाटर हाउस पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम से रिपोर्ट पर कार्रवाई के आदेश

रामनगर में बंद स्लाटर हाउस पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम से रिपोर्ट पर कार्रवाई के आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस को दोबारा संचालित करने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

अदालत ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जुलाई 2025 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति नगर पालिका को प्रदान की जाए। खंडपीठ ने निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।

मामले के अनुसार, रामनगर निवासी अनस कुरैशी ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि नगर पालिका के अंतर्गत संचालित स्लाटर हाउस को जिलाधिकारी ने बिना ठोस कारणों के बंद करा दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि स्लाटर हाउस सभी मानकों को पूरा करता है और उसकी वैधता मार्च 2026 तक है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर इसे बंद कर दिया गया।

याचिका में यह भी कहा गया कि स्लाटर हाउस बंद होने से ट्रांसपोर्टर बाहरी जिलों से मांस की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को ताजा मांस नहीं मिल पा रहा है और बाजार में मांस की कीमत लगभग तीन गुना तक बढ़ गई है।

इससे स्थानीय कारोबारियों और मांसाहारी समुदाय को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही अवैध मांस सप्लाई का धंधा भी बढ़ रहा है।

बताया गया कि स्लाटर हाउस से संबंधित एक रिपोर्ट जुलाई 2025 में जिलाधिकारी को भेजी गई थी, जिस पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा स्लाटर हाउस बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए।

हाईकोर्ट ने इस पर नाराजी जताते हुए जिलाधिकारी को तत्काल रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और नियमानुसार स्लाटर हाउस को खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।