रामनगर हिंसा मामला में हाईकोर्ट सख्त, भाजपा नेता पर कार्रवाई के आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी पर दंगा भड़काने की साजिश के आरोपों को गंभीर मानते हुए नैनीताल पुलिस को कार्रवाई कर सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला
23 अक्टूबर को रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश ले जाने के शक में ड्राइवर नासिर की पिटाई की गई थी। इसके बाद नासिर की पत्नी नूरजहां ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता के आरोप
नूरजहां की ओर से अधिवक्ता मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय भाजपा नेता मदन जोशी ने फेसबुक पोस्ट और लाइव वीडियो के माध्यम से भड़काऊ बयान दिए और अपने कृत्य को सही ठहराते हुए धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।
हाईकोर्ट के निर्देश
- रामनगर पुलिस सुनिश्चित करे कि मदन जोशी या उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट न करें।
- मदन जोशी द्वारा की गई सभी विवादित पोस्ट फेसबुक से हटाई जाएं।
- पुलिस जांच में पूरी निष्पक्षता बरते और किसी भी राजनीतिक दबाव में न आए।
- सुप्रीम कोर्ट की ‘तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार’ केस में जारी गाइडलाइन के अनुसार भीड़ हिंसा मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए।
- सात दिन के भीतर हाईकोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
पुलिस की दलील
पुलिस ने अदालत को बताया कि छोई में जब वाहन की जांच की गई तो उसमें पाया गया मांस भैंस का था, जो वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ बरेली के आपूर्तिकर्ता से लाया जा रहा था।
पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई जारी है।
नैनीताल हाईकोर्ट का यह फैसला भीड़ हिंसा और धार्मिक उकसावे के मामलों में कानून के कठोर पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

