हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता आनंद सिंह को राहत, गिरफ्तारी पर रोक
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता आनंद सिंह मेहर को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उन पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मामला चंपावत जिले के बनबसा थाना क्षेत्र का है, जहां उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
आरोप और एफआईआर
दो सितंबर 2025 को भाजपा युवा मोर्चा के एक स्थानीय पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आनंद सिंह ने सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई।
आरोप है कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अव्यवस्था का माहौल बनाने और विभागों व सामाजिक व्यक्तियों पर निराधार आरोप लगाने का काम किया।
पुलिस ने इस आधार पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 353 (1)(बी) व 353(2) में मुकदमा दर्ज किया।
हाईकोर्ट का आदेश
गिरफ्तारी से बचने के लिए आनंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि, जांच जारी रहेगी, लेकिन याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और पूछताछ या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित रहना होगा।
अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को तय की है और सभी पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
कांग्रेस नेता का पक्ष
बताया गया है कि आनंद सिंह ने अपने वीडियो में क्षेत्र में आई बाढ़ के लिए अवैध खनन माफिया और सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने मांग की थी कि बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा अवैध खनन करने वालों से वसूला जाए।