बिग ब्रेकिंग: नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी पंचायत चुनाव मामले में एसडीएम से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी पंचायत चुनाव मामले में एसडीएम से मांगा जवाब

नैनीताल। टिहरी जिले की कुंड ग्राम पंचायत में प्रधान पद की मतगणना के दौरान उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की मौजूदगी और चुनाव को टाई कराए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यह याचिका हारी हुई प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल की ओर से दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एसडीएम से पूछा कि “कौन से नियमों के तहत आप मतगणना स्थल पर मौजूद थीं और फोन का इस्तेमाल कर रही थीं? जबकि यह जीरो जोन होता है और प्रत्याशी के अभिकर्ताओं तक को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।”

कोर्ट ने इस संबंध में एसडीएम से लिखित जवाब तलब किया है और कहा है कि अगली सुनवाई से पहले अपना स्पष्टीकरण पेश करें। मामला मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुना गया।

क्या है पूरा मामला?

टिहरी जिले के दशज्यूला पट्टी स्थित कुंड ग्राम पंचायत की प्रधान प्रत्याशी मधु देवी नौटियाल का आरोप है कि मतगणना के समय उन्हें एक वोट से जीत मिली थी। लेकिन उनके पक्ष में पड़े एक मत को बिना किसी ठोस आधार के निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने लॉटरी सिस्टम अपनाते हुए हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके अभिकर्ता को मतगणना स्थल में प्रवेश तक नहीं दिया गया, जबकि एसडीएम खुद वहां मौजूद थीं और फोन पर बातचीत भी कर रही थीं।

अगली सुनवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम प्रधान चुनाव की याचिकाएं सुनने का अधिकार एसडीएम के पास होता है, ऐसे में उनकी उपस्थिति मतगणना स्थल पर कैसे हो सकती है? कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर तय की है।