बिग ब्रेकिंग: नैनीताल हाईकोर्ट के 500 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

नैनीताल हाईकोर्ट के 500 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर के आसपास सोमवार, 18 अगस्त को सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पंचायती चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर हुए बवाल से संबंधित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होनी है।

प्रशासन को आशंका है कि बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता और उनके समर्थक न्यायालय परिसर के बाहर जुट सकते हैं, जिससे शांति-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी के मद्देनज़र परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए उच्च न्यायालय की सीमा से बाहर 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

आदेश के अनुसार

  • 500 मीटर की परिधि में बिना अनुमति पांच या अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  • किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा या जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
  • लाठी, डंडा, तलवार, अग्निशस्त्र, विस्फोटक आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
  • ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों को छूट रहेगी।
  • यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।