प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक। DG शिक्षा ने जारी किया बड़ा आदेश
देहरादून। लगातार निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताबों का अतिरिक्त भार अभिभावकों पर पडने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा महकमा सतर्क हो गया है। सत्र 2023-24 अप्रैल से प्रारम्भ हो गया है तथा छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के द्वारा पाठ्य पुस्तकें क्रय की जा रही है।
इस संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों एवं जनसामान्य से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि, राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू की गयी पाठ्य पुस्तकों की दरें अत्यधिक है, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक व्ययभार पड़ रहा है।
ज्ञात हो कि, मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 640/645/669/811 /813/ 835 / 2018 एवं 3302 / 2017 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 के अनुपालन में महानिदेशालय के पत्र संख्या- महानिदे० / 11918-67/ पा०पु० / 2018-19 दिनांक 02 मार्च 2019 के द्वारा समस्त जनपदों को तदनुसार अनुपालनार्थ यथाआवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये।
इसी क्रम में पुनः संज्ञान में लाना है कि, ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त विद्यालयों में लागू की जा रही पुस्तकें पूर्णतः NCERT/ CBSE पाठ्यक्रम आधारित होनी आवश्यक है।