धामी कैबिनेट की 19 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर। आप भी पढ़ें….
देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक में ऊर्जा बचत, पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, पंचायत भवन निर्माण और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों समेत कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के अनुरूप प्रदेश में ईंधन और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए।
इसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फील्ड दौरों में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी, जबकि सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” भी लागू किया जाएगा।
पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हर जिले में 10 गांवों का चयन किया जाएगा।
चकबंदी समिति का गठन होगा और 120 दिनों के भीतर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड राज्य चकबंदी कार्मिक समायोजन नियमावली, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की कमी को दूर करने के लिए संविदा नियुक्तियों का अधिकार अब सचिव स्तर से दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली है।
इसके अलावा Government Medical College Srinagar में कार्यरत 277 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को “समान कार्य, समान वेतन” का लाभ देने का निर्णय लिया गया। लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को भी आईएफएस मानकों के अनुरूप किए जाने का फैसला लिया गया।
पर्यटन और होम स्टे नियमों में राहत
कैबिनेट ने उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। अब होम स्टे संचालक 8 कमरों तक संचालन कर सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान होने पर होम स्टे लाइसेंस का नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा।
ऊर्जा और जल विद्युत क्षेत्र में बदलाव
लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति 2015 में संशोधन करते हुए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को शून्य कर दिया गया है। अब डीपीआर के स्थान पर प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर डेवलपर्स को परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी।
तीनों ऊर्जा निगमों में निदेशक नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत निदेशक मंडल के बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बनाया जा सकेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संशोधन सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
- सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर “परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट” किया गया।
- रजिस्टर न्यायालय और केस मैनेजमेंट पदों को मंजूरी।
- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज Women Sports College Lohaghat के संचालन के लिए प्रधानाचार्य समेत 16 पद स्वीकृत।
- पंचायत भवन निर्माण मद की धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
- फॉरेंसिक साइंस विभाग में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मान्यता नियमावली 2026 को मंजूरी।
- विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की स्वीकृति।

