बंद दुकान खुली तो FIR तय, मिलावटखोरों पर FDA का कड़ा प्रहार
देहरादून। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन और चारधाम यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग (FDA) पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। मिलावटी और अनसेफ फूड पर अब सिर्फ नोटिस नहीं, सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन खाद्य दुकानों को नोटिस देकर बंद कराया जाएगा, यदि वे दोबारा खुलीं तो संबंधित दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। अब बंदी की सूचना नजदीकी थाने को भी दी जाएगी।
त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा दूध, मावा, मिठाइयों और खाद्य तेलों में मिलावट की शिकायतें सामने आती हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने सैंपलिंग, छापेमारी और मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए जांच तेज कर दी है।
एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि सभी फूड वेंडर्स को हाइजीन, लाइसेंस और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जा रही है। बिना लाइसेंस संचालित दुकानों को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं, उपायुक्त गणेश चंद्र कंडवाल ने कहा कि यूज्ड कुकिंग ऑयल पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। टीपीएम मीटर से तेल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अनसेफ पाए जाने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
खास बात यह है कि विभाग अब केवल त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वेडिंग सीजन और चारधाम यात्रा मार्गों पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी।


