एक्शन: रोड कटिंग में लापरवाही पड़ी भारी। पिटकुल पर बैन, इंजीनियर–ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

एक्शन: रोड कटिंग में लापरवाही पड़ी भारी। पिटकुल पर बैन, इंजीनियर–ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

देहरादून। शहर में रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग की अनुमति निरस्त कर दी गई है।

और कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी मशीनरी जब्त कर ली गई है।

पिटकुल द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को अंडरग्राउंड करने (कुल लंबाई 1996 मीटर, 5 रोड क्रॉसिंग सहित) के लिए रोड कटिंग अनुमति का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में 19 दिसंबर 2025 को आयोजित परियोजना समन्वय समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद, लोक निर्माण विभाग (नवम वृत्त), देहरादून द्वारा 1 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से 16 जनवरी से 15 फरवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी।

क्यूआरटी निरीक्षण में उजागर हुआ उल्लंघन

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे आम जनता को भारी असुविधा, यातायात बाधा और गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो रहे थे।

कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध, रिस्टोरेशन के आदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक सभी संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया और अनुमति निरस्त कर दी। साथ ही पिटकुल के अधीक्षण अभियंता

(परियोजना क्रियान्वयन) को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य किया जाए।

एलआईसी बिल्डिंग के पास हादसों पर सख्ती

एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य के दौरान आए दिन लोगों के घायल होने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए।

इसके तहत अनुमति निरस्त करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया तथा सभी मशीनरी जब्त कर ली गई।

जिलाधिकारी का सख्त संदेश

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि “शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”