बिग ब्रेकिंग: उपनल कर्मियों की हड़ताल पर शासन सख्त, ‘नो वर्क–नो पे’ के कड़े आदेश जारी

उपनल कर्मियों की हड़ताल पर शासन सख्त, ‘नो वर्क–नो पे’ के कड़े आदेश जारी

देहरादून। राज्य में उपनल कार्मिकों की हड़ताल के चलते उत्तराखंड शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन द्वारा जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों, निगमों और संस्थाओं में कार्यरत वे उपनल कर्मचारी जो हड़ताल के कारण कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित किया जाए और अनुपस्थिति दर्ज की जाए। साथ ही, ‘नो वर्क–नो पे’ नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

शासन ने सभी विभागों एवं संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे उपनल कर्मियों की हड़ताल से संबंधित स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी बिना कार्य किए वेतन का लाभ न ले सके।

इसी के साथ राज्य सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। सरकार का कहना है कि यह फैसला जनहित और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

शासन की इस सख्ती के बाद अब हड़ताल पर गए उपनल कर्मियों पर कार्यवाही की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की सेवा बाधित होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

देखें आदेश:-