बिग ब्रेकिंग: बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट सख्त। DG हेल्थ और सचिव तलब

बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट सख्त। DG हेल्थ और सचिव तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ और सचिव स्वास्थ्य को 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि राज्य के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

अस्पतालों में न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही मशीनें सुव्यवस्थित रूप से काम कर रही हैं। स्टाफ की भारी कमी और उपकरणों के खराब रहने के कारण मरीजों को मजबूरन हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई सरकारी अस्पताल इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड (IHS) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों से आने वाले मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को निर्देशित करने की मांग की है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।