धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर। पढ़ें….
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, UCC नियमावली, विधानसभा भवन निर्माण और राज्य स्थापना दिवस सत्र से जुड़े अहम फैसले लिए गए।
महिला सशक्तिकरण को नई दिशा
- कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत बड़ा फैसला लिया है।
- अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किया जाएगा।
- सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है — अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, जिससे उन्हें पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।
रायपुर विधानसभा भवन परियोजना को छूट
- राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना को फ्री जोन में छूट दी गई है। अब यहां मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग में संशोधन
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब एक बार तबादले में छूट की व्यवस्था होगी, जिससे कर्मचारियों को लचीलापन मिलेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में आंशिक संशोधन
- अब नेपाली और भूटानी नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी UCC पोर्टल पर किया जा सकेगा, आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र
- राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है।
कार्मिक विभाग में राहत
- कैबिनेट ने कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया है। अब यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50% सेवा पूरी कर चुका है, तो स्थानांतरण के बाद भी उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग में नया प्रावधान
- अब ऐसे पब्लिक सेंटर, जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15% राज्य सरकार को देना होगा।
संक्षेप में कैबिनेट के 8 प्रमुख निर्णय
- मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण केंद्र बनेंगे।
- सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे।
- रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट, निर्माण की अनुमति।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादले में छूट।
- UCC में संशोधन- नेपाली-भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव।
- राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार सीएम को।
- कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमों में शीतलीकरण का लाभ।
- वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर से 15% मुनाफा राज्य सरकार को।