बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। इस भर्ती में देरी का खामियाजा नहीं भुगतेंगे उम्मीदवार

हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। इस भर्ती में देरी का खामियाजा नहीं भुगतेंगे उम्मीदवार

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अमिता विलियम और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिया है कि 11 मार्च 2024 के विज्ञापन के तहत आयु गणना की कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2020 मानी जाए।

इस फैसले से वे सभी उम्मीदवार लाभान्वित होंगे जो पिछली भर्तियों के रद्द होने के कारण ओवर एज हो गए थे।

क्या था मामला

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1455 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए जारी विज्ञापन (11 मार्च 2024) की शर्त संख्या 7 में आयु गणना की तिथि 01 जुलाई 2023 तय की गई थी।
इससे कई उम्मीदवार, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है, पात्रता से बाहर हो गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वे 12 दिसंबर 2020 और 02 फरवरी 2021 को जारी पूर्व विज्ञापनों में पात्र थे, जिनकी कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2020 थी।

कोर्ट का तर्क

अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी या रद्दीकरण के लिए अभ्यर्थियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
जब पिछली भर्तियों की रिक्तियां आज तक नहीं भरी गई हैं, तो उम्मीदवारों को प्रशासनिक देरी का नुकसान नहीं झेलना चाहिए।

इसलिए उन्हीं पदों को दोबारा विज्ञापित करने पर भी उसी आयु निर्धारण तिथि (01 जुलाई 2020) को मानना न्यायसंगत है।

पहले के फैसले का हवाला

अभ्यर्थियों के वकीलों ने बताया कि 25 अगस्त 2025 को इसी प्रकार के एक मामले में भी कोर्ट ने यही निर्णय दिया था। मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वकील ने भी माना कि वर्तमान याचिकाएं उसी तरह के मुद्दे से जुड़ी हैं।

परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिन अभ्यर्थियों को अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, उनका परिणाम अब तुरंत घोषित किया जाए।

न्याय के इंतजार में अभ्यर्थियों को मिली राहत

यह फैसला उन सैकड़ों मेहनती अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो सरकारी प्रक्रियाओं में देरी की वजह से नौकरी से वंचित हो रहे थे।