धराली आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
उत्तरकाशी। 5 अगस्त को आई भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में अब भी 68 लोग लापता हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार की सहमति मिलने के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने इन लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
तीन श्रेणियों में बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र
स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन श्रेणियां तय की हैं:
- श्रेणी प्रथम: आपदा प्रभावित स्थान और आसपास के स्थायी निवासी, जो आपदा के समय मौजूद थे।
- श्रेणी द्वितीय: उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे।
- श्रेणी तृतीय: अन्य राज्यों के लोग, जो आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे।
इन्हीं श्रेणियों के आधार पर कार्रवाई पूरी होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
एफआईआर और जांच के बाद बनेगा प्रमाण पत्र
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, लापता व्यक्ति के परिजन अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसके बाद पुलिस जांच कर रिपोर्ट उत्तरकाशी जिला प्रशासन को भेजेगी। जिला स्तर पर सत्यापन के बाद भटवाड़ी के एसडीएम द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
सात साल की प्रतीक्षा अवधि खत्म
सामान्य परिस्थितियों में किसी लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि धराली जैसी बड़ी त्रासदी में लापता लोगों के बचने की संभावना बेहद कम है। इसलिए इस अवधि को शिथिल करते हुए तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
मुआवजे का रास्ता साफ
प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से तय मुआवजा दिया जाएगा।