बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में संशोधित GST दरें, 22 सितंबर से होंगी लागू। देखें….

उत्तराखंड में संशोधित GST दरें, 22 सितंबर से होंगी लागू। देखें….

देहरादून। त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में कमी होने से उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में राहत मिलेगी।

वित्त सचिव ने दी जानकारी

वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को कर दर निर्धारण संबंधी अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 18 सितंबर 2025 को राज्य में लागू होने वाली संशोधित दरें जारी कीं।

नई दरों से होगा क्या असर?

इस बदलाव के बाद उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे न केवल वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी बल्कि व्यापार और व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

कर की दरों के सरलीकरण से आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा और दीर्घकालिक रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

नोट: यह सूची वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। कुछ सेवाओं और वस्तुओं पर विशेष दरें लागू हो सकती हैं।

त्योहारी सीजन में खरीदी पर उपभोक्ताओं को लाभ

  • खाद्य और पैकेज्ड फ़ूड: दर में कमी के कारण मिठाई, स्नैक्स और आवश्यक खाद्य सामग्रियों की कीमतें घटेंगी।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरण खरीदने पर कर की बचत होगी।
  • रेस्तरां और सेवा क्षेत्र: AC/Non-AC रेस्तरां सेवाओं पर कर कम होने से उपभोक्ता भोजन पर बचत करेंगे।
  • कुल मिलाकर: त्योहारी सीजन में उपभोक्ता अपनी खरीदारी पर अधिक बचत कर पाएंगे और व्यापारियों को बिक्री में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।