उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने गुरुवार को विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उपनिरीक्षक एवं सिपाही पदों की सीधी भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली–2025 लागू कर दी है।
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से नियमावलियां बनाई गईं।
- अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी।
- संविधान अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल ने दी स्वीकृति।
- पुराने सभी नियम व आदेश निरस्त।
किन पदों पर लागू होगी नियमावली?
- उपनिरीक्षक स्तर (Rule–2025)
- उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना)
- प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पीएसी/आईआरबी)
- अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
- उप कारापाल
- वन दरोगा
- आबकारी उपनिरीक्षक
- होमगार्ड प्लाटून कमांडर
- क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
सिपाही स्तर (Rule–2025)
- आरक्षी (पुलिस/पीएसी/आईआरबी)
- अग्निशामक
- बंदी रक्षक
- वन आरक्षी
- आबकारी सिपाही
- प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)
- सचिवालय/विधान भवन रक्षक
“राज्य के युवाओं के हित में वर्दीधारी पदों पर एकीकृत भर्ती व्यवस्था लागू की गई है। यह पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करेगी तथा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएगी।” – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
देखें नियमावली:-