हाईकोर्ट से IFS अधिकारी पंकज कुमार को बड़ी राहत, स्थानांतरण आदेश पर लगी रोक
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी पंकज कुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार के नियम विरुद्ध स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए निर्धारित की है।
2009 बैच के IFS अधिकारी पंकज कुमार वर्तमान में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर तैनात हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक गंभीर और अतिसंवेदनशील पोस्टिंग है, जिसमें केदारनाथ घाटी जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।
इस पद पर तैनात अधिकारी को न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुरक्षा नियम के तहत दी जाती है। ऐसे में बिना सहमति दो वर्ष से पहले स्थानांतरण नियमों के खिलाफ है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय से आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।



