राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए नई नियमावली जारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी देते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण (Relaxation in Promotion) की नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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इस नए नियम के तहत राज्य के हजारों कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
गौरतलब है कि 3 मार्च को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली थी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इसके लिए शासन के शीर्ष अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि यह नियमावली राज्य कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय है।
परिषद के नेताओं के अनुसार, यह मांग काफी समय से चल रही थी और शासन स्तर पर इसकी सैद्धांतिक सहमति लगभग एक साल पहले ही मिल गई थी। हालांकि, कुछ प्रशासनिक देरी के कारण यह प्रस्ताव अब कैबिनेट में पास हो सका। नियमावली के जारी होते ही राज्य भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
परिषद ने कहा कि यह निर्णय उत्तराखंड सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों को दर्शाता है।उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है।


