हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा मामले में पीड़ितों के मुआवजे को लेकर DM-SSP से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी ज़मीन पर निर्मित मस्जिद व स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में दो लोगों की मौत व घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल व एसएसपी नैनीताल से कहा है कि, दस दिन के भीतर इस मामले में अपना जवाब पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया।
इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत व घायल लोगो को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था।
जिसमे कहा गया था कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी जबकि दो लोगों को गम्भीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मृतक दो लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है लिहाजा उनके परिजनों को सरकार की 2020 नियमावली के तहत मुआवजा दिलाया जाय।
गम्भीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा दिलाया जाय। जिस पर कोर्ट ने जिलाधकारी व एससीपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि इस पर अपना जवाब पेश करें।