चारधाम यात्रा 2024: ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए मारामारी। तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार

ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए मारामारी। तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार

देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार कर गया है।चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी, जीप, बस, मिनी बस के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ ली है। 300 से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। 700 से ज्यादा आवेदन कतार में हैं।

परिवहन विभाग चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बना रहा है। जानकारी के मुताबिक, अब तक यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड का आंकड़ा 300 पार कर चुका है।

वहीं, 700 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिन पर विभाग कार्रवाई कर रहा टैक्सी के ग्रीन कार्ड के लिए करीब 400 ने आवेदन किया है, जिनमें से 175 के ग्रीन कार्ड जारी हो चुके हैं।

मिनी बस के लिए करीब 90 आवेदन आए, जिनमें से 45 के ग्रीन कार्ड जारी हो चुके हैं। मैक्सी के लिए भी करीब 90 में से 40 ग्रीन कार्ड जारी हो चुके हैं। बसों के 125 में से करीब 50 के ग्रीन कार्ड जारी हो चुके हैं।

ग्रीन कार्ड आवेदन में एआरटीओ ऋषिकेश पहले नंबर पर है और एआरटीओ हरिद्वार दूसरे नंबर पर है। आरटीओ देहरादून तीसरे नंबर पर है।

यात्रियों का पंजीकरण 14 लाख पार

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। खबर लिखे जाने तक प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार कर गया। मंगलवार को 74,503 पंजीकरण हुए।

अब तक यमुनोत्री के लिए 2,39,167, गंगोत्री के लिए 2,58,456, केदारनाथ के लिए 4,79,551, बदरीनाथ के लिए 4,02,517 और हेमकुंड साहिब के लिए 20,997 पंजीकरण हो चुके

ग्रीन कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र।
  • उत्तराखंड राज्य का कर जमा प्रमाण-पत्र।
  • फिटनेस प्रमाण-पत्र।
  • उत्तराखंड राज्य का परिमट।
  • वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र।
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र।

ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी जरूरी

ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी जरूरी है। इसके बिना यात्रा नहीं हो सकेगी। लिहाजा, परिवहन की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन ट्रिप कार्ड बनाने की सुविधा भी दी जा रही है।

इसके लिए वैध चालक लाइसेंस, चालक लाइसेंस पर हिल पृष्ठांकन, उत्तराखंड राज्य का परमिट, उत्तराखंड राज्य का कर भुगतान प्रमाण-पत्र और वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की निर्धारित प्रारूप में सूची होनी जरूरी है। ग्रीन कार्ड पूरे यात्रा काल में चलेगा जबकि ट्रिप कार्ड केवल एक फेरे के लिए होगा।