अगर Voter ID नहीं है तो इन दस्तावेजों से डाल सकते हैं Vote, पढ़ें….
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।
अगर आपका वोटर आईडी कहीं गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है तो आप परेशान न हों। ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 तरह के विकल्प दिए हैं, जो निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अगर ये दस्तावेज के साथ पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है।
वोटर आईडी नहीं है तो क्या करें?
ध्यान रखें कि अगर आपके पास वोटर आईडी है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। वहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी आप चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं।
इन डॉक्यमेंट्स के नाम इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
- सर्विस आईडी कार्ड
- पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
- लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन कार्ड
- MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड