उद्यान विभाग में करोडों का घोटाला। निदेशक उद्यान को वर्चुअली उपस्थित होने का आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोडों रुपये के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निदेशक उद्यान विभाग हरमिंदर बवेजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती की जनहीत याचिका में सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा कि उद्यान निदेशक ने किसान योजनाओं में घोर लापरवाही करी। इससे योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल सका।
सरकार ने एक योजना में किसानों को फल और पौंधे वितरीत करने की योजना चलाई थी, जिसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध दिया।
ट्रेडर्स ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ो रूपये अपने खाते में जमा करवा दिए।
इसकी पुष्टि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र में भी की है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में इस मामले की जांच करने की मांग की है।