लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में राहुल गांधी अयोग्य घोषित
सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।
क्यों गई सदस्यता
राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। 2 साल या उससे अधिक की सजा पर सदस्यता जाने का प्रावधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत सजा का प्रावधान है।
राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के सांसद थे। अब सदस्यता जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है।