बड़ी खबर: धार्मिक स्थलों में बगैर अनुमति नहीं लगेंगे लाउडस्पीकर। हाईकोर्ट का आदेश लागू करने में जुटी पुलिस

धार्मिक स्थलों में बगैर अनुमति नहीं लगेंगे लाउडस्पीकर। हाईकोर्ट का आदेश लागू करने में जुटी पुलिस

हरिद्वार। धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में हाईकोर्ट नैनीताल के स्पष्ट आदेश के अनुपालन में थाना पथरी, थाना बहादराबाद, थाना भगवानपुर, थाना झबरेड़ा आदि जनपद पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में गोष्ठी आयोजित कर क्षेत्र के धर्मगुरुओं, मौलवियों एवं सम्मानित व्यक्तियों को जागरुक किया गया।

इसी क्रम में SO पथरी रविन्द्र कुमार की अगुवाई में पथरी पुलिस ने आज धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्यवाही प्रारंभ की।

धनपुरा निवासीगण ने दायर की थी रिट

मन्दिर व मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर के शोर से बच्चों की पढ़ाई में पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को महसूस कर धनपुरा पथरी निवासी अमित कुमार व तालिब हसन ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर इन लाउडस्पीकर्स को हटाने की मांग की थी।

नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया आदेश

याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य सरकार को स्पष्ट शब्दों मे आदेशित किया कि, कोई भी व्यक्ति अथवा धार्मिक संगठन बिना अनुमति मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा मन्दिर में लाउडस्पीकर या का प्रयोग नही करेगा।

उक्त के अतिरिक्त भी हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा जनहित के अपने आदेश में कई अन्य बिन्दुओं पर भी राज्य सरकार को निर्देशित किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित आदेश में है।

ध्वनि स्तर का पैमाना

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत विशेष धार्मिक आयोजन हेतु अनुमति मिलने पर भी ध्वनि का स्तर 06:00 बजे से 22:00 बजे तक एवं 22:00 बजे से 06:00 बजे तक, अलग-अलग DB निर्धारित की गई है। इससे अधिक ध्वनि स्तर पाए जाने पर दोषी व्यक्ति अथवा संस्था से भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

इसके साथ ही हरिद्वार पुलिस जनपद की सम्मानित जनता से आग्रह किया कि, ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेश व ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 का पालन करना सुनिश्चित करें। उल्लंघनकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।