2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइन जारी। होंगे यह नियम
देहरादून। उत्तराखंड में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के संचालन के लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल खोलने के दौरान स्कूल संचालकों को क्या सावधानियां बरतनी होंगी इसकी भी जानकारी दी गई है।बता दें कि, उत्तराखंड में आगामी 2 नवंबर से प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों में दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं की पढ़ाई के संचालन के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा गाइडलाइंस में शर्तों की भरमार है। सरकार ने दसवीं और बारहवीं के बोर्डिंग स्कूलों की कक्षा शुरू करने को मंजूरी दिए जाने के साथ ही उन्हीं छात्र-छात्राओं और स्टाफ को बोर्डिंग में रहने के निर्देश दिए हैं। जिनके पास कोरोना वायरस रिपोर्ट कम से कम 72 घंटे पहले की होगी। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी।
साथ ही बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों के बेड में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर पर्याप्त जगह रखी जानी चाहिए, साथ ही क्वारंटाइन सेंटर भी स्टाफ और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों को भी नोडल अफसर नियुक्त करने होंगे, जिलाधिकारी सभी जिला स्तर पर नोडल अफसर नियुक्त करेंगे। अभिभावकों के लिए यह आवश्यक है कि, वह अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले सहमति ईमेल के जरिए भेजेंगे और स्कूलों को बच्चों की तादाद के मुताबिक बोर्डिंग की व्यवस्था करनी होगी।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि, कंटेनमेंट जोन से बाहर भारत सरकार ने पिछले 5 अक्टूबर से स्कूल खोलने को मंजूरी दी थी, इसकी एसओपी जारी होने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा था। हालांकि सरकारी बोर्डिंग स्कूलों को खोलने की मंजूरी अभी नहीं दी गई है, जो स्कूल इन दिशा-निर्देशों के मानकों को पूरा करते होंगे वह स्कूल खोलने से पहले अपने क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी से इसकी मंजूरी लेंगे।