Exclusive: उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर

उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर

 

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन प्राविधिक सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। सीधी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव करके अब 35 की जगह 42 साल कर दिया गया है।

उत्तराखंड खनिज नियमावली मे संशोधन करने पर निर्णय हुआ है। अब 1.5 मीटर की जगह तीन मीटर गहराई तक चौगान को मंजूरी मिल गई है।

केदारनाथ पुनर्निर्माण की कार्यों में भुगतान के लिए अब एक प्राइवेट कंपनी को भी सरकार ने कंसलटेंट बना दिया है सरकार इस कंपनी को 2% कंसल्टेंसी फीस प्रदान करेगी।

वेट जमा करने के लिए समय सीमा को 3 माह तक बढ़ा दिया गया है। अब व्यापारी 31 मार्च तक वेट जमा करा सकेंगे।

कुंभ मेला के 31पदों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।सभी पद प्रतिनियुक्ति और आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे।

आईडीपीएल की 833 एकड़ भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा ताकि इस पर विभिन्न विभाग पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को विकसित कर सकें यह भूमि केंद्र सरकार से पहले वन विभाग को ट्रांसफर की जानी है और फिर वन विभाग इसे पर्यटन को सौपेगा।

नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में स्लाटर हाउस खोलने बंद करने संबंधी अधिकार सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से अपने अंतर्गत ही रखेगी।

उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली मे संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है। अब संयुक्त श्रम आयुक्त का पद भी ढांचे में जोड़ दिया जाएगा।

अल्मोड़ा नैनीताल में आवासीय विद्यालय संबंधी अर्चन का मामला अगली कैबिनेट बैठक के लिए टाल दिया गया है। वर्ग 4 और वर्ग 3 की भूमि को देने के लिए मंत्रिमंडल ने एक उप समिति बना दी है।

सेवा का अधिकार अधिनियम का 2 साल का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चौड़ीकरण पर कब्जा धारियों को भी मुआवजा मिलेगा पहले इन्हें यह मुआवजा नहीं दिया जाता था

अवैध भंडारण के संबंध में जिला अधिकारी के अलावा एडीएम और सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी भी अब सुनवाई कर सकेंगे।

वेल्स समिति 2020 मे भारतीय उद्योग परिषद cii को पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड परिवहन प्राविधिक सेवा नियमावली मे बदलाव किया गया है।