हाइकोर्ट का फैसला: 68,500 सहायक अध्यापकों की रिट याचिका खारिज

हाइकोर्ट का फैसला 68,500 सहायक अध्यापकों की रिट याचिका खारिज

 

लखनऊ। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, 33 व 30 प्रतिशत के कटऑफ पर भर्ती संभव नहीं है। दरअसल, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 68,500 भर्तियों में कटऑफ सामान्य व ओबीसी के लिए 45 व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत तय किया गया था। योगी सरकार ने लिखित परीक्षा से पहले इसे 33 व 30 प्रतिशत कर दिया था।

बता दें कि, योगी सरकार के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में बदले कटऑफ अंक को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिकाओं में कहा गया था कि, भर्ती प्रक्रिया मूल शासनादेश के आधार पर ही की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले पर 29 नवंबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस फैसले को आज सुनाया गया।

यह भी बताते चले कि, प्रदेश सरकार ने 2018 में शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद से हटने के बाद 68,500 की लिखित परीक्षा कराई थी। इसे लेकर नौ जनवरी 2018 को शासनादेश जारी हुआ था। इस शासनादेश में 45-40 प्रतिशत कटऑफ रखा गया था। इसके बाद योगी सरकार ने 21 मई को लिखित परीक्षा से पहले कटऑफ अंक को घटाकर 33-30 कर दिया था। बदले गए कटऑफ को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि, योगी सरकार मूल शासनादेश के अनुरूप रिजल्ट जारी कर सकती है। साथ ही मामले की सुनवाई भी जारी रहेगी।