दुष्कर्म आरोपी पूर्व भाजपा नेता को ताउम्र कैद व 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा

दुष्कर्म आरोपी पूर्व भाजपा नेता को ताउम्र कैद व 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा

 

देहरादून। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिक युवती का अपहरण और रेप करने के मामले में कोर्ट ने सेंगर को 16 दिसम्बर 2019 को दोषी करार दिया था। आज शुक्रवार 20 दिसम्बर को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के ऊपर ट्रक चढ़वाने के मामले जिसमें पीड़ित की मौसी व चाची की मृत्यु हो गई थी, व वकील गम्भीर रूप से घायल हुआ था, तब मामले ने तूल पकड़ा तो भाजपा ने विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया था।

 

बताते चलें कि, उन्नाव रेप केस मामले में उत्तर प्रदेश से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज अपहरण, ब्लात्कार व POCSO की धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी विधायक को अब बाकी उम्र जेल में ही काटनी होगी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो उन्हें एक महीने के अंदर जमा करना होगा। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि, बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, जो उनकी मां को मिलेगा। जुर्माना न चुकाने पर सेंगर की संपत्ति कुर्क करके जुर्माना वसूला जाएगा।

 

कोर्ट ने कहा कि, सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा और उनकी सुरक्षा का हर तीन महीने में आकलन करते रहना होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराए के आवास के लिए एक साल तक प्रति माह 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

 

कोर्ट ने आदेश दिया कि, पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास में एक साल तक रहेगा। ‘सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया। हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, विधायक सेंगर पब्लिक सर्वेंट था, उसने लोगों से विश्वासघात किया है’।