आरटीआई एक्ट का मूल प्रावधान व्यवस्था के अंदर जनता का विश्वास खड़ा करना: गृहमंत्री

आरटीआई एक्ट का मूल प्रावधान व्यवस्था के अंदर जनता का विश्वास खड़ा करना

 

देहरादून। केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा देश सूचना का अधिकार कानून लागू करने में सफल हुआ है। पूरी पारदर्शिता के साथ तंत्र काम कर रहा है। जिस प्रकार से आरटीआई एक्ट की कल्पना की गई होगी उसे लगभग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमारा देश सफल रहा है। आरटीआई एक्ट का मूल प्रावधान व्यवस्था के अंदर जनता का विश्वास खड़ा करना है। ये विश्वास जनता में जागृत करना यही इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है।

 

 

गृह मंत्री शाह ने कहा कि, पारदर्शिता और जवाबदेही ये दोनों ऐसे अंग हैं, जिसके आधार पर ही हम अच्छा प्रशासन और सुशासन दे सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को आगे बढ़ाने के लिए आरटीआई एक्ट ने बहुत बड़ी सहायता की है। साथ ही हमारे देश में जरूरी था कि, लोगों का विश्वास शासन और व्यवस्था में बने और लोगों की सहभागिता भी व्यवस्था के अंदर आए। आजादी के पहले प्रशासन का उद्देश्य अपने आकाओं की इच्छा की पूर्ति करना था, जिसके कारण बड़े कालखंड में जनता और प्रशासन के बीच बड़ी खाई बन गई थी।

 

 

शाह ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि, पिछले 14 साल में आरटीआई एक्ट के कारण जनता और प्रशासन के बीच की खाई को पाटने में बहुत मदद मिली है और जनता का प्रशासन व व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है। मैं मानता हूं कि, हमारी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आरटीआई एक्ट बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हमारी निरंतर चलने वाली लोकतांत्रिक यात्रा का एक मील का पड़ाव है। आरटीआई एक्ट अन्याय रहित सुशासन देने की दिशा में प्रशासन ले जाने में अच्छा प्रयास है। वहीं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करने में अच्छा प्रयास है। अधिकारों के अतिक्रमण को नियंत्रित करने में भी आरटीआई ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है।