हाईकोर्ट ने काबुल हाउस में निर्माणाधीन पार्किंग पर अगले आदेशों तक लगाई रोक
देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय ने दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए काबुल हाउस में निर्माणाधीन पार्किंग पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।शत्रु संपत्ति से मुक्त हुई यह जमीन राजधानी में करनपुर पुलिस चौकी के निकट है।
दाखिल याचिका में इस निर्माण के विरोध में नियमों को ताक पर रखने की बात कही है अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय करते हुए निर्णय होने तक काम रोकने के लिए भी निर्देशित किया है।
आपको बताते चले कि इस पार्किंग को ग्रामीण निर्माण विभाग से कराए जाने पर भी कई गंभीर सवाल उठे थे 99.35 लाख की लागत से वाहनों की क्षमता-285
परेड ग्राउंड में आने वाले वाहनों के लिए गांधी पार्क के बाद दूसरी बड़ी पार्किंग काबुल हाउस में तैयार हो रही है। यहां सर्वे चौक के पास ईसी रोड पर सरफेश पार्किंग बनाई जानी है। इस पार्किंग पर भूमि को समतल करने का काम पूरा किया जा चुका है। अब पक्का फर्श तैयार किया जा रहा है